विक्रेता चट्टे लाल गुप्ता एवं सभी क्रेताओं के साथ साथ तहसीलदार और पटवारी के ऊपर अपराधिक मुकदमा पंजीकृत किए जाने की पुलिस अधीक्षक महोदय से हुई शिकायत।
रिपब्लिक न्यूज ।।
शहडोल // मुख्यालय अंतर्गत राजस्व विभाग के कई मामले ऐसे हुए हैं जिनमें भूमि स्वामी को छोड़ किसी अन्य पक्ष अन्य के नाम जमीन किए जाने की शिकायत होता रहा है।
लेकिन एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिस पर भूमि स्वामी स्वयं अभी उस जमीन का मालिकाना हक रखता है लेकिन वही दूसरे भाई ने अपने पहुंच और पैसे के दम पर अधिकारियों को नतमस्तक करते हुए पूरा का पूरा जमीन स्वयं के नाम कराते हुए लगभग कई टुकड़ों में करोड़ों रुपए राशि की जमीन बेच दिया गया और कुछ जमीन अपने बेटे बहू वह पुत्री के नाम करा दिया।
मामला जिला प्रशासन के अधिनस्थ सोहागपुर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अजीबोगरीब फैसला लिया गया। जिस पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए और भी बारिश के नाम काटते हुए सिर्फ कुछ लोगों के नाम पूरा का पूरा जमीन कर दिया गया। जोकि सोहागपुर स्थित आराजी खसरा नंबर निम्नलिखित अनुसार प्राप्त जानकारी है जो इस प्रकार से है। 57/3,59/1,76/1,81/1,85/86,87/1,102/1,103/1,131/1,132/1,136/1,139/1,142/1,145/1,146/1,148/1,149/2,152/1,823,824,825,926/1,99/1, कुल 26 किता कुल रखवा 10.819 हेक्टर कुल रकवा 10.819 हेक्टर भूमि से संबंधित प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय एवं न्यायालय कमिश्नर संभाग शहडोल के समक्ष विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त भूमि के क्रय विक्रय में प्रकरण के निराकरण तक रोक लगाए जाने वाला आवेदन पत्र दिया गया।
एक मामला ऐसा ही सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे 43 से लगे भूमि लगभग 10 एकड़ की यह भूमि 26 किता में यह भूमि गुलाब चंद गुप्ता और उनके भाइयों के नाम वगैरा चट्टे लाल गुप्ता वगैरा उनके भाइयों के नाम यह भूमि रहा।
राजस्व न्यायालय एवं आयुक्त महोदय शहडोल के न्यायालय व सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन था माननीय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 0 0 59 अपील 2022, 23 आदेश दिनांक 10 ,1, 2023 को उक्त प्रकरण पर कई वरिष्ठ न्यायालय में मामला लंबित होने के आधार मानकर तहसीलदार के पारित आदेश दिनांक 9,9, 2021 को निरस्त करते हुए राजस्व रिकॉर्ड के पूर्व प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वरिष्ठ न्यायालय के लंबित प्रकरणों के निराकरण आदेश पश्चात पालन सुनिश्चित करेंगे आदेश पारित कर तहसीलदार को प्रतिलिपि के साथ आदेश हुआ मूल प्रमाणपत्र प्रकरण भेजा गया उक्त अनुविभागीय अधिकारी के आदेश अनुसार हल्का पटवारी प्रेम कुमार मिश्रा के द्वारा तत्काल दूसरे दिन रिकॉर्ड सुधार करा दिया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण के प्रत्यावर्तित की विधिवत जानकारी हल्का पटवारी व तहसीलदार को थी जबकि हल्का पटवारी प्रेम कुमार मिश्रा को यह भली-भांति जानकारी रहा या भूमि विवादित है तथा प्रकरण तहसीलदार को परिवर्तित किया गया है लेकिन हल्का पटवारी तथा तहसीलदार के द्वारा अग्रिम कोई आदेश निरस्त करने के लिए पारित नहीं किया गया। जिस पर हल्का पटवारी को रिकॉर्ड सुधार के लिए आदेश किया गया जबकि यह भूमि विवादित है इस बात की जानकारी हल्का पटवारी को उपलब्ध कराई गई है। लेकिन प्रेम कुमार मिश्रा के द्वारा आवेदक गण चट्टे लाल वगैरह को विवादित भूमि विक्रय करने के संबंध में विक्रय प्रतिवेदन तैयार कर इस भूमि को रामाश्रय पाठक प्रदीप कुमार पाठक दोनों के पिता संतराम पाठक के पक्ष में दो रजिस्ट्री क्रमांक एमपी 3785 820 23 एवं 1144 4639 दिनांक 6 2023 फिर ऐसे ही रजिस्ट्री अजय कुमार पांडे उमेश कुमार गुप्ता रूपाली गौतम रश्मि गुप्ता सोनाक्षी गुप्ता तनवीर अख्तर योगेश्वर सोनी सोमवती पांडे पुष्पेंद्र गुप्ता और नीलम द्विवेदी को के नाम रजिस्ट्री करा दिया गया बिक्री नामा के साथ।
जब इस बात की जानकारी भूमि स्वामी गुलाब चंद गुप्ता और उनके भाइयों को प्राप्त हुआ तो इसकी शिकायत राजस्व विभाग तहसीलदार महोदय के यहां किया गया उसके उपरांत भी तहसीलदार भरत कुमार सोनी के द्वारा रश्मि गुप्ता के नाम भी रजिस्ट्री नामांतरण किया गया।