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शासकीय कर्मचारी दो,दो पत्नी और तीन-तीन संतान धारियों के किए जाएंगे सेवा समाप्त।

शासन के आदेशानुसार जिन शासकीय कर्मचारियों के दो पत्नी और तीन-तीन संताने हैं उन सभी शासकीय कर्मचारियों के सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किए गए हैं।


रिपब्लिक न्यूज।।

भोपाल // शहडोल ।। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना और खबर है।

तीन संतानों के शासकीय कर्मचारियों के होंगे सेवा समाप्त।

अगर आपके घर भी तीसरा बच्चा जन्म लेने वाला है तो आपकी नौकरी खतरे में है।

प्रदेश में तीन संतान वाले सास की कर्मचारी जो किसी भी विभाग में है उन सभी शासकीय कर्मचारियों के सिवा समाप्त किए जाएंगे इस नियम को सन 2000 में पास कर 2001 में आदेश जारी किया गया था। जिसमें शिक्षकों की सरकारी नौकरी खत्म करने की शुरुआत हो गई है। शासन के किसी भी कार्यालय में अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसके पास दो पत्नी और तीन-तीन संताने हैं उन सभी ऐसे कर्मचारियों के सेवा समाप्त किए जाएंगे। एक ऐसा ही ताजा मामला भिंड जिला से सामने आया है। जहां तीन बच्चे पैदा होने पर एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। भिंड में सीएम राइज स्कूल में अंग्रेजी विषय के लिए हाल ही में नियुक्त किये गए शिक्षक का सेवा समाप्त कर दिया गया है। 

शहडोल मुख्यालय अंतर्गत जिला के कई शासकीय विभाग कार्यालयों में कई पदस्थ कर्मचारियों में कोल, सिंह, चौधरी, सोनी, यादव, जायसवाल के साथ साथ कई जातियों के खिलाफ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने के संबंध में शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच के बाद कई कार्यालयों में पदस्थ हैं अधिकारी, कर्मचारी और जिसमें संबंधित विभागों में शासकीय उपयंत्री जो जिला के पी डब्ल्यू डी विभाग कार्यालय में पदस्थ हैं।

ऐसे ही कई जगहों पर शासकीय बाबू भी कार्यरत हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संख्या शासकीय विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति निरस्त कर दी गई है। शासकीय कर्मचारियों के शपथ पत्र में गलत जानकारी देकर माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त की थी।

इसके बाद माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त करने और 26.01.2001 के बाद तीसरी संतान पैदा करने की पुष्टि होने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई। आपको बता दें कि प्रदेश में ये ऐसा पहला मामला नहीं है।

इससे पहले जून में इंदौर की एक महिला टीचर को तीसरी संतान होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था।

क्या कहते हैं शासन के नियम निर्देश और आदेश।

मध्य प्रदेश सरकार के नियम के मुताबिक कोई भी सरकारी सेवक के 26 जनवरी 2001 के बाद दो से ज्यादा बच्चे हैं तो वह सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं है। यानी 26 जनवरी 2001 के बाद अगर वे तीसरी संतान के पेरेंट बनते हैं तो वे नौकरी के लिए अपात्र हैं। 

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