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एसडीएम को कारण बताओं नोटिस हुआ जारी, वही तहसीलदार और प्रवाचक को किया गया निलंबित।

कमिश्नर ने एसडीएम को जारी किया कारण बताओं नोटिस। 

तीन दिवस में जवाब प्रस्तुत करने के दिए आदेश। 

तहसीलदार और कार्यालय प्रवाचक हुए निलंबित। 


रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल // मुख्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंहनगर प्रगति वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये है। जारी कारण बताओ सूचना पत्र में कहा गया है कि आपके विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। 

कमिश्नर शहडोल संभाग द्वारा तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण में पाया गया कि न्यायालयीन नामांतरण/बटवारा/सीमांकन/बेदखली इत्यादि संबंधित प्रकरण दायर पंजी में दर्ज नहीं थे। 

वक्त निरीक्षण तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नही होना स्वीकार किया गया। प्रकरणों के अवलोकन में वर्ष 2021-23 तक के काफी प्रकरण प्रचलन शील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नहीं की गई है, साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायर पंजी में तथा न ही आरसी एमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। 

कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त-व्यस्त रखा गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपके अधीनस्थ तहसील कार्यालय जयसिंहनगर का समय-समय पर आपके द्वारा न ही मानीटरिंग की जाती है और न ही समीक्षा की जाती है, आपका यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। 

म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 3 के विपरीत एवं दण्डनीय है। जारी आदेश में कहा गया है कि स्पष्ट करें, कि क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के अंतर्गत कार्रवाई की जावे? 

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपना जवाब पत्र कारण बताओ सूचना प्राप्ति के 03 दिवस में प्रस्तुत करें। आपका जवाब समयावधि में प्राप्त न होने पर यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नही कहना है, एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

तहसीलदार एवं प्रवाचक जयसिंहनगर को कमिश्नर ने किया निलंबित। 

म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपेन्द्र तिवारी, प्रभारी तहसीलदार, एवं प्रवाचक कार्यालय तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किये है। जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला शहडोल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

आदेश में कहा गया है कि तहसील कार्यालय जयसिंहनगर के निरीक्षण दौरान पाया गया कि न्यायालयीन (नामांतरण/ बटवारा/ सीमांकन / बेदखली) इत्यादि से संबंधित प्रकरण दायरा पंजी में दर्ज नही थे। वक्त निरीक्षण तहसीलदार द्वारा लगभग 300 प्रकरण पंजी में दर्ज नही होना स्वीकार किया गया। प्रकरणों के अवलोकन में वर्ष 2021-23 तक के काफी प्रकरण प्रचलन शील होने के बावजूद एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने पर भी प्रकरणों में सुनवाई नही की गई है, साथ ही विभिन्न मदों के सैकडों राजस्व प्रकरणों को न तो दायरा पंजी में तथा न ही आरसी एमएस पोर्टल में दर्ज किया गया है। कार्यालय में महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुव्यवस्थित न रखते हुए अस्त-व्यस्त रखा गया है।

इस प्रकार न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी दीपेन्द्र तिवारी, तहसीलदार जयसिंहनगर, जिला शहडोल द्वारा प्रकरण के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, 

जो पदीय दायित्वों के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। श्री तिवारी का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 3 के विपरीत एवं यह दण्डनीय है।

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