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इस माह सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी करना अनिवार्य नहीं तो हो सकता है बहुत नुक्सान।

राशनधारी हितग्राही 31 मई तक कराएं ई-केवाईसी अन्यथा को खाद्यान्न प्राप्त करने में होगी समस्या।

रिपब्लिक न्यूज़।।

भोपाल मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिला के आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने जानकारी दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से सभी हितग्राहियों का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्राथमिकता परिवारों को 05 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य व अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से निःशुल्क वितरण किया जा रहा है साथ ही समस्त हितग्राहियों को नमक का वितरण 1 रूपये प्रति किलो की दर से एवं अन्त्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण 20.00 रूपये प्रति किलो की दर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों की ईकेवाईसी 31 मई 2025 तक नही हो पाएगी उन्हे आगामी माह से खाद्यान्न प्राप्त नही होगा। जिन परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या किसी लड़की की शादी होकर ससुराल चली गई है ऐसे परिवार ग्राम पंचायतों में सचिव / जीआरएस और नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका में जाकर ऐसे सदस्यों के नाम हटवा लें अन्यथा सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं हो ने से उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध होने में परेशानी होगी। 

ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी नही हुई है वे उचित मूल्य दुकान के विक्रेता से सम्पर्क कर दिनांक 31 मई के पूर्व ईकेवाईसी अनिवार्य रूप से करा ले अन्यथा हितग्राहियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

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