लोक सेवा गारंटी के तहत अब शस्त्र लाइसेंस संबंधी सेवाएं ऑनलाइन।
आवेदकों को मिलेगी सही जानकारी और सम्पूर्ण सुविधाएं होंगी उपलब्ध।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल मुख्यालय मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार अब शस्त्र लाइसेंस के लिए जिला लोक सेवा प्रबंधन विभाग आवेदकों को सही दिशा निर्देश और जानकारी उपलब्ध कराएगी, लोक सेवा शहडोल द्वारा आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की पहल की गई है।
जिला प्रबंधक, लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण एवं डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने से पूर्व और अवधि समाप्त होने के पश्चात शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण सहित लाइसेंस के गुम, क्षतिग्रस्त अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की स्थिति में डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक अपने निकटतम लोक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन दर्ज करा सकते हैं।
प्रशासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक नागरिकों तक सभी प्रकार के इन ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी पहुंचे और उन्हें समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से शासकीय सेवाओं का लाभ मिल सके।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि शस्त्र लाइसेंस से संबंधी किसी भी सेवा के लिए अनावश्यक परेशान होने के बजाय लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर शासन की सुविधाओं का लाभ उठाएं।
