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जिला के 11 अवैध प्लाटिंग को सरकारी प्रबंधन में लेने का आदेश हुआ जारी।

11 अवैध प्लाटिंग को सरकारी प्रबंधन में लेने हेतु समिति गठित, आदेश जारी।

रिपब्लिक न्यूज़।।

शहडोल मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद शाह ने तहसील सोहागपुर अंतर्गत 11 अवैध प्लाटिंग को सरकारी प्रबंधन में लेने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर में विचाराधीन 11 प्रकरणों में कृषि भूमि को भूखण्डों में विभक्त कर विक्रय किया गया है जो की विहित धाराओं के तहत अवैध प्लाटिंग के संबंध मे नियम एवं विहित प्रावधाननुसार प्रबंधन मे लिये जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर, सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग शहडोल व संबंधित ग्राम पंचायत सचिव की त्रिस्तरीय प्रबंधन समिति का गठन करते हुए संबंधित को प्रबंधक नियुक्त किया गया है। 

त्रिस्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा प्रश्नाधीन आराजी को प्रबंधन में दर्ज किया जाना, पंजीयन कार्यालय में प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना पंजीयन एवं अन्तरण न किये जाने हेतु आदेश जारी करना। उक्त प्रबंधन समिति उपरोक्त भूमियों के अभिलेख में नियमानुसार म.प्र. शासन दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी, संबंधित तहसीलदार पंजीयक शासन के नियमानुसार अनुमति/अनुज्ञा के भूमियों का पंजीयन व अन्तरण पर रोक लगाना।

जारी आदेश में कहा गया है कि जिन 11 अवैध प्लाटिंग के प्रकरण है उनमें ग्राम पोंगरी, पचगांव, वासिन वीरान, कल्याणपुर, पिपरिया, छतरपुर, जमुआ, चांपा, कुदरी के नाम शामिल है।

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