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11 मई को लोक अदालत का आयोजन, 22 खण्ड पीठों के द्वारा किया जाएगा प्रकरणों का निराकरण।

नेशनल लोक अदालत में 22 खण्ड पीठों के द्वारा होगा प्रकरणों का निराकरण।


रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल // मुख्यालय के जिला न्यायालय में आयोजित होगा लोक अदालत माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में वर्ष 2024 की यह दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11.05.2024 को शहडोल जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढार तथा जयसिंहनगर परिसर में किया जावेगा। 

नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा कुल 22 न्यायिक खण्ड पीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल में 9 खण्ड पीठों, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 05, और सिविल न्यायालय बुढार में 05 एवं सिविल न्यायालय जयसिंहनगर में 03 खण्ड पीठों का गठन किया गया है। 

जिला न्यायालय शहडोल में न्यायिक अधिकारीगण क्रमशः माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र कुमार जैन, गीता सोलंकी प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, प्रिवेन्द्र कुमार सेन प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रीति साल्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजय कुमार सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ऋषभ डोंनल सिंह तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, मानसी सिंगोदिया अरोरा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अपेक्षा पाटीदार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, दीप्ती चौहान व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खण्ड पीठ गठित की गई है।

सिविल न्यायालय ब्यौहारी में न्यायिक अधिकारीगण निसार अहमद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मो. अनीश खान अति जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पुष्पेन्द्र सिंह व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, रानू रिछारिया व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, अवनीश चौबे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड की खण्ड पीठ गठित की गई है। सिविल न्यायालय बुढार से न्यायिक अधिकारीगण सुमन उईके अति. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, विजेन्द्र सिंह रावत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, आकांक्षा टेकाम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, ऋषव दीक्षित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, लक्ष्मण रोहित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पीठ गठित की गई है। 

इसी प्रकार सिविल न्यायालय जयसिंहनगर से न्यायिक अधिकारीगण अभिषेक गोयल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रगति मित्रा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, कमला उईके, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड की खण्ड पीठ गठित की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं जिला न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउंस के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जायेगा।

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्री लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 

 नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में निम्नानुसार छूट दी जावेगी, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। 

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर / उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है।

मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर / उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।

 यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी। दिनांक 11 मई 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, 

जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।

    नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में विधिक प्रावधानों की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

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