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हेरा-फेरी कर फर्जी रजिस्ट्री कराने वाले पांच सर्विस प्रोवाइडरों के कलेक्टर ने लायसेंस किया निरस्त।

दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर रजिस्ट्री कराने वाले पांच सर्विस प्रोवाइडरों के कलेक्टर ने निरस्त किया लायसेंस।

रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल कलेक्टर डॉ. केदार सिंह नें जिला में भूमि के क्रय-विक्रय एवं उनकी रजिस्ट्री में की गई हेरा-फेरी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पांच सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निलंबित करनें के आदेश दिए हैं। जारी आदेश में बताया गया है कि राजा मनमानी निवासी बुढ़ार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम हड़हा तहसील बुढ़ार की आराजी खसरा नं० क्रमशः 42 से 58 तक की रजिस्ट्री माननीय उच्च न्यायायल म०प्र० में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद रजिस्ट्री की गई है। इसी प्रकार ऐसे कई शिकायती आवेदन विगत दिनों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें विक्रेता की सहमति के बिना या पॉवर ऑफ अटार्नी में अंकित रकवा से अधिक भूमि से की रजिस्ट्री, प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165(6-क) के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों की रजिस्ट्री, मृत व्यक्ति के स्थान पर अन्य समान शक्ल के व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार करने, डायवर्टेड भूमि के खसरे से डायवर्सन हटाकर रजिस्ट्री कराने की घटनायें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। इसके लिए जांच समिति गठित की गई है। निम्नानुसार सर्विस प्रोवाइडरों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से किये गये भूमि विक्रय के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप प्राप्त होने के कारण एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गए हैं।

सर्विस प्रोवाइडरों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से किए गए भूमि विक्रय के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप प्राप्त होने के कारण एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण पांच सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निलंबित किए गए हैं। उनमें मोहम्मद सैफ अंसारी मृतक भोलानाथ अहिरवार के स्थान पर समान शक्ल के व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार करने ग्राम छतरपुर ख.नं. 121 रकवा 0.247 हे० पंजी.क्र. एमपी 341जीआर18552025ए100654964, अभिषेक कुमार गुप्ता माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम हड़हा तहसील बुढ़ार की आ.ख.नं. 42 से 58 तक की रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करना पंजी क्र. एमपी 341जीआर18552025 ए100808353 एवं एमपी 341जीआर 18552025 ए100808326 गंगा सागर सिंह बिना कलेक्टर की अनुमति के ग्राम बुढ़ार की आ.ख.नं. 953/4/1/1/1/1/1/2  रकवा 0.066 हे० का पंजीयन एवं ग्राम कंचनपुर की भूमि का पॉवर ऑफ निरस्त होने के बावजूद दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराना। प्रीति शुक्ला ग्राम सोहागपुर वार्ड नं. 17 आ.ख.नं. 298/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 मुख़्तार नामा न होते हुए आवेदन संख्या 2608202501253637 द्वारा विक्रय पत्र तैयार कर रजिस्ट्री करना। स्वरूप सरकार ग्राम वासिन वीरान पचगांव (विशिष्ट ग्राम) की आ.ख.नं. 54/4/2 रकवा 445 वर्ग मीटर भूमि का पंजीयन दस्तावेज संख्या एमपी 341 जीआर 18552025ए100768687 दिनांक 29/08/2025 की रजिस्ट्री करानें का दोषी पाया गया है।

कलेक्टर नें माह अगस्त 2025 में भूमि विक्रय पत्र पंजीयन में पाई अनियमितताओं में दिए जांच के निर्देश।

शहडोल कलेक्टर ने बताया कि माह अगस्त 2025 में भूमि विक्रय पत्र पंजीयन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नें तहसीलदार सोहागपुर, गोहपारू, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर को जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में  माह अगस्त में हुये विक्रय-पत्र पंजीयनों की सूची प्राप्त कर गहन परीक्षण उपरांत माह अगस्त, 2025 में किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन एवं संदिग्ध विक्रय-पत्र पंजीयन के नामांतरण के पूर्व विक्रेता एवं क्रेता की समक्ष सुनवाई कथन उपरांत ही नामांतरण कार्यवाही की जाये। इस तथ्य की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जाये की विक्रेता एवं क्रेता उक्त विक्रय-पत्र से संतुष्ट हैं।

ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि जिन भूमियों (भूखण्डों) में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6-क) में विहित प्रावधानों के तहत अनुमति की आवश्यकता होती है, उन भूमियों (भूखण्डों) का भी बिना अनुमति के ही विक्रय-पत्र पंजीयन किया गया है। ऐसे प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जाए। अनियमित रूप से किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन के प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी जांच करें कि उक्त विक्रय-पत्र पंजीयन के दस्तावेज लेखक कौन-कौन हैं, ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर ने बताया कि कार्यालय को विक्रय पत्र पंजीयन के सबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रमोद कुमार तिवारी, निवासी सोहागपुर द्वारा समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ई रजिस्टर्ड पावर आफ अटार्नी क्र. एमपी 378582024 ए4214399 दिनांक 20.02.2024 के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विक्रय-पत्र अथवा अन्य विलेख का पंजीयन न किये जाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार विक्रय-पत्र पंजीयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में अन्य शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। राजा मनमानी, निवासी बुढ़ार द्वारा समक्ष में शिकायत प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम हड़हा की भूमि आराजी ख.क्र. 42 से 58 तक की रजिस्ट्री माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद उप पंजीयक सोहागपुर दस्तावेजों में हेरा-फेरी कर रजिस्ट्री कराने वाले पांच सर्विस प्रोवाइडरों के कलेक्टर ने निरस्त किया लायसेंस।

जिला कलेक्टर नें जिले में भूमि के क्रय-विक्रय एवं उनकी रजिस्ट्री में की गई हेरा-फेरी को दृष्टिगत रखते हुए जिले के पांच सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निलंबित करनें के आदेश दिए हैं। 

जारी आदेश में बताया गया है कि राजा भनभानी निवासी बुढ़ार द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम हड़हा तहसील बुढ़ार की आराजी खसरा नं० क्रमशः 42 से 58 तक की रजिस्ट्री माननीय उच्च न्यायायल म०प्र० में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद रजिस्ट्री की गई है। इसी प्रकार ऐसे कई शिकायती आवेदन विगत दिनों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें विक्रेता की सहमति के बिना या पॉवर ऑफ अटार्नी में अंकित रकवा से अधिक भूमि से की रजिस्ट्री, प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165(6-क) के अंतर्गत प्रतिबंधित भूमियों की रजिस्ट्री, मृत व्यक्ति के स्थान पर अन्य समान शक्ल के व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार करने, डायवर्टेड भूमि के खसरे से डायवर्सन हटाकर रजिस्ट्री कराने की घटनायें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं। इसके लिए जांच समिति गठित की गई है। निम्नानुसार सर्विस प्रोवाइडरों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से किये गये भूमि विक्रय के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप प्राप्त होने के कारण एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से तत्काल प्रभाव से निलंबित किये गए हैं।

सर्विस प्रोवाइडरों के विरूद्ध अवैधानिक तरीके से किए गए भूमि विक्रय के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप प्राप्त होने के कारण एवं लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण पांच सर्विस प्रोवाइडरों के लायसेंस निलंबित किए गए हैं। उनमें मोहम्मद सैफ अंसारी मृतक भोलानाथ अहिरवार के स्थान पर समान शक्ल के व्यक्ति को खड़ा कर दस्तावेज तैयार करने ग्राम छतरपुर ख.नं. 121 रकवा 0.247 हे० पंजी.क्र. एमपी 341जीआर18552025ए100654964, अभिषेक कुमार गुप्ता माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद ग्राम हड़हा तहसील बुढ़ार की आ.ख.नं. 42 से 58 तक की रजिस्ट्री के दस्तावेज तैयार करना पंजी क्र. एमपी 341जीआर18552025ए100808353 एवं एमपी 341जीआर 18552025ए100808326 गंगा सागर सिंह बिना कलेक्टर की अनुमति के ग्राम बुढ़ार की आ.ख.नं. 953/4/1/1/1/1/1/2 रकवा 0.066 हे० का पंजीयन एवं ग्राम कंचनपुर की भूमि का पॉवर ऑफ निरस्त होने के बावजूद दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराना। 

प्रीति शुक्ला ग्राम सोहागपुर वार्ड नं. 17 आ.ख.नं. 298/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 मुख्त्यारनामा न होते हुए आवेदन संख्या 2608202501253637 द्वारा विक्रय पत्र तैयार कर रजिस्ट्री करना। स्वरूप सरकार ग्राम वासिन वीरान पचगांव (विशिष्ट ग्राम) की आ.ख.नं. 54/4/2 रकवा 445 वर्ग मीटर भूमि का पंजीयन दस्तावेज संख्या एमपी 341 जीआर 18552025ए100768687 दिनांक 29/08/2025 की रजिस्ट्री करानें का दोषी पाया गया है।

कलेक्टर नें माह अगस्त 2025 में भूमि विक्रय पत्र पंजीयन में पाई अनियमितताओं में दिए जांच के निर्देश।

जिला कलेक्टर नें बताया कि माह अगस्त 2025 में भूमि विक्रय पत्र पंजीयन के संबंध में विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर नें तहसीलदार सोहागपुर, गोहपारू, बुढ़ार एवं जयसिंहनगर को जांच कर एक सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करनें के निर्देश दिए हैं।    

जारी आदेश में  माह अगस्त में हुये विक्रय-पत्र पंजीयनों की सूची प्राप्त कर गहन परीक्षण उपरांत माह अगस्त, 2025 में किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन एवं संदिग्ध विक्रय-पत्र पंजीयन के नामांतरण के पूर्व विक्रेता एवं क्रेता की समक्ष सुनवाई कथन उपरांत ही नामांतरण कार्यवाही की जाये। इस तथ्य की अनिवार्य रूप से पुष्टि की जाये की विक्रेता एवं क्रेता उक्त विक्रय-पत्र से संतुष्ट हैं।

ऐसी शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि जिन भूमियों (भूखण्डों) में म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 165(6-क) में विहित प्रावधानों के तहत अनुमति की आवश्यकता होती है, उन भूमियों (भूखण्डों) का भी बिना अनुमति के ही विक्रय-पत्र पंजीयन किया गया है। 

ऐसे प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही की जाए। अनियमित रूप से किये गये विक्रय-पत्र पंजीयन के प्रकरणों का भी गहन परीक्षण कर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी जांच करें कि उक्त विक्रय-पत्र पंजीयन के दस्तावेज लेखक कौन-कौन हैं, ताकि उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर ने बताया कि कार्यालय को विक्रय पत्र पंजीयन के संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनमें प्रमोद कुमार तिवारी, निवासी सोहागपुर द्वारा समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गयी कि ई रजिस्टर्ड पावर आफ अटार्नी क्र. एमपी 378582024ए4214399 दिनांक 20.02.2024 के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विक्रय-पत्र अथवा अन्य विलेख का पंजीयन न किये जाने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार विक्रय-पत्र पंजीयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में अन्य शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। राजा भनभानी, निवासी बुढ़ार द्वारा समक्ष में शिकायत प्रस्तुत की गयी है कि ग्राम हड़हा की भूमि आराजी ख.क्र. 42 से 58 तक की रजिस्ट्री माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. में प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद उप पंजीयक सोहागपुर सचिन जैन द्वारा सूचना दिये जाने के बाद भी रजिस्ट्री कर दी गयी है।

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