09 मार्च को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत।
सभी प्रकार के प्रकरणों का होगा निदान।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में 09 मार्च 2024 को जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रधान जिला न्यायाधीश के द्वारा कुल 19 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय शहडोल में 8 खण्डपीठों, सिविल न्यायालय ब्यौहारी में 04, सिविल न्यायालय बुढ़ार में 04 एवं सिविल न्यायालय जयसिंहनगर में 03 खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चेक बाउन्स के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जायेगा। बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोर्ट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों से संबंधित पूर्व वाद प्रकरणों में शासन के द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त होगी। विद्युत अधिनियम, बैंक, नगरीय निकाय के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण जिला न्यायालय परिसर में किया जावेगा। इस बावत् समस्त विभागों के स्टॉल जिला न्यायालय परिसर में लगाये जावेंगे।
वन विभाग के समन्वय से राजीनामा करने वाले पक्षकारों को निःशुल्क औषधीय एवं फलदार वृक्ष प्रदाय किये जायेंगे।
09 मार्च 2024 को नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के संपत्तिकर, जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में निम्नानुसार छूट दी जावेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1लाख रूपये से अधिक बकाया है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें करधा उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें करधा उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें करधा उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी। यह छूट नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.03.2024 के लिए ही लागू होगी एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि नेशनल लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा। नेशनल लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
आमंत्रण सूचना।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ 09 मार्च 2024 को प्रातः 10.30 बजे से ए०डी०आर० सेन्टर, शहडोल में माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल श्री महेन्द्र कुमार जैन द्वारा किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के संवाददाता सादर आमंत्रित हैं।
