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अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की अनिवार्यता से पालन करें, सभी शासकीय सेवक समय से पहुंचे अपने अपने कार्यालय,

अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन न करने पर जिले के 35 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 95 लाख से अधिक का हुआ जुर्माना।

रिपब्लिक न्यूज।।

अनूपपुर//  जिले में फायर एनओसी के नियमों का पालन नही करने वाले संबंधित संस्थानों के विरूद्ध राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अनुविभागीय दण्डाधिकारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। जिसके तहत राजस्व एवं स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा संबंधित संस्थानों में फायर एनओसी प्लान, अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की कमियां पाए जाने पर मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम के मुताबिक तथा मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनूपपुर द्वारा फायर एनओसी का उल्लंघन करने वाले 28 प्रतिष्ठानों के विरूद्ध 77 लाख की जुर्माना राशि का नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी पुष्पराजगढ़ द्वारा 02 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 5 लाख 24 हजार का जुर्माना किया गया है। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी जैतहरी द्वारा 05 प्रतिष्ठानों को 13 लाख 75 हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है।  

जिले में बड़े पैमाने पर की जा रही कार्यवाही से संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रावधान के पालन हेतु कार्यवाही भी अपने स्तर पर की जा रही है। जुर्माने की कार्यवाही राज्य शासन के दिशानिर्देश के मुताबिक भवन में अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की अनिवार्यता, नवीन भवन हेतु प्रावधान, फायर सेफ्टी प्लान, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय हेतु फीस का निर्धारण, वार्षिक अग्निशमन ऑडिट रिपोर्ट की अनिवार्यता, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट रिन्यूवल के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है।

जुर्माने की नोटिस जिन संस्थाओं को दी गई है, उनके द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा नही करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने कहा है कि जिले के सभी अस्पताल, होटल एवं अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में फायर एनओसी प्लान, अग्नि सुरक्षा संबंधी मानक उपकरण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र शासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार अनिवार्यता से पालन किए जांए, जिससे प्रतिष्ठानों में संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के सभी प्रतिष्ठानों में अग्निशमन प्राधिकरण फायर संबंधी व्यवस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा है कि आवश्यक होने पर अग्निशमन संबंधी प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु फायर विशेषज्ञ की भी सलाह लें। उन्होंने कहा कि फायर ऑफिसर द्वारा ऐसे भवन जिनकी फायर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उनकी मासिक समीक्षा की जाए और न्यूनतम 10 प्रतिशत रेंडम प्रकरणों का चयन कर इसका औचक निरीक्षण किया जाए।

शासकीय सेवकों को कार्यालयीन समय पर उपस्थित होने के कलेक्टर ने दिये निर्देश।

कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने जिले के सभी शासकीय सेवकों को निर्देशित किया है कि वे राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय पर प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहें। ज्ञात रहे कि राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक नियत किया गया है। निर्देशानुसार सभी शासकीय कर्मियों से यह अपेक्षा की गई है कि प्रतिदिन कार्यालय प्रारम्भ होने के निर्धारित समय प्रातः 10 बजे कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने समस्त जिला अधिकारियों, कार्यालय प्रमुखों को उक्त निर्देश का अपने अधीनस्थों से भी पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

भवन एवं अन्‍य संनिर्माण पंजीकृत श्रमिकों को अनुदान पर मिलेगी ई-स्‍कूटर।

श्रम विभाग अंतर्गत म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल में पंजीकृत श्रमिकों को उनके कार्य स्‍थल तक आवागमन हेतु ई-स्‍कूटर वाहन क्रय करने पर अनुदान राशि प्रदान किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा 14 जून 2024 से ‘’भवन एवं अन्‍य संनिर्माण ई-स्‍कूटर हेतु अनुदान योजना 2024’’ शुरू की गई है। योजनान्‍तर्गत ई-स्‍कूटर वाहन क्रय करने पर क्रय मूल्‍य की 50 प्रतिशत राशि (अधिकतम 40000 रू) मण्‍डल के द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जायेगी। पात्रता हेतु 05 वर्ष तक सतत रूप से वैध मण्‍डल अंतर्गत पंजीयन कार्ड, श्रमिक के नाम पर ई-स्‍कूटर एवं पंजीयन दिनांक, वाहन क्रय दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है। इस योजनान्‍तर्गत प्रति वित्‍तीय वर्ष पहले आवेदन करने वाले आवेदकों में से अधिकतम 1000 हितग्राहिंयो को ही पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्रदाय किया जावेगा। इसी प्रकार म.प्र. भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याण मण्‍डल में पंजीकृत श्रमिकों और उनके पंजीयन कार्ड में सम्मिलित आश्रित परिवार के सदस्‍यों की दिव्‍यांगता की स्थिति में उनके आवागमन हेतु मोटर चलित तीन पहिया साइकिल एवं अन्‍य सभी दिव्‍यांग उपकरण क्रय करने पर अनुदान राशि प्रदान किये जाने के संबंध में म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2023 से ‘’भवन एवं अन्‍य संनिर्माण दिव्‍यांग सहायता अनुदान योजना 2024’’ शुरू की गई है। योजनान्‍तर्गत मोटर चलित तीन पहिया साइकिल एवं अन्‍य सभी दिव्‍यांग उपकरण क्रय करने पर क्रय मूल्‍य की 100 प्रतिशत राशि (अधिकतम 35000 रू) मण्‍डल के द्वारा अनुदान के रूप में प्रदाय की जावेगी। पात्रता हेतु मण्‍डल अंतर्गत पंजीकृत, UDID कार्ड अंतर्गत 40 प्रतिशत या अधिक दिव्‍यांगता एवं UDID कार्ड दिनांक 01/04/2023 अथवा इसके पश्‍चात का होना चाहिये। इस योजना अंतर्गत केवल ALIMCO द्वारा निर्मित मोटर चलित तीन पहिया साइकिल एवं अन्‍य दिव्‍यांग उपकरण के क्रय पर ही हितलाभ दिया जाएगा। 

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