14 अशासकीय विद्यालयों के विरूद्ध 28 लाख रूपये का लगा जुर्माना।
विद्यालय के संचालक, अभिभावकों को वापस करेंगे अधिक वसूली गई राशि।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // मुख्यालय जिला क्षेत्र में संचालित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के मनमानी रवैया के अवैध रूप से बच्चों के अभिभावकों से फीस वसूली करने पर जिला कलेक्टर तरूण भटनागर की पहल पर शहडोल में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अभिनव प्रयास किये जा रहे है।
कलेक्टर की पहल पर शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के संचालकों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से नियम के विरूद्ध अधिक राशि वसूल करने पर संचालकों को अधिक वसूली की गई राशि को वापस करने के आदेश अशासकीय विद्यालय के संचालकों को दिए गए है जिससे आगामी शिक्षण सत्रों में स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी न करने, स्कूल ड्रेस को परिवर्तित करने व विद्यालयों में किताबें निर्धारित दरों में अभिभावक क्रय कर सकें।
कलेक्टर तरूण भटनागर के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत ब्यौहारी विकासखंड के अशासकीय मिलेनियम ड्रीम इंटरनेशलन स्कूल ब्यौहारी, भारतीयम स्कूल ब्यौहारी, क्रिस्ता ज्योति मिशन स्कूल, बुढार विकासखंड के अशासकीय ग्रीन वेल्स पब्लिक स्कूूल बुढार,एमजीएम स्कूल गोपालपुर, ज्ञान निकेेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल,विद्यासागर सीनियर स्कूल बुढार, शहडोल के गुड शेफर्ड कान्वेंट स्कूल सोहागपुर, ज्ञानोदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, भारत माता स्कूल, शांति देवी मेमोरियल स्कूल सोहागपुर, सदगुरू पब्लिक स्कूल, एमजीएम स्कूल धनपुरी, टाइम पब्लिक स्कूल शहडोल के संचालकों को आदेश जारी किया गया और साथ ही कहा गया कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 से फीस वृद्धि कर संग्रहित की गई संपूर्ण राशि उनके पालक या अभिभावकों को आनलाइन नेट बैंकिग के माध्यम से 30 दिवस के अंदर वापस किया जाना सुनिश्चित करे एवं उक्त नियम के उपबंध 9 (9) का प्रयोग करते हुए संस्था पर प्रतिदाय आदेश के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय पर 2-2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है, इस प्रकार कुल 28 लाख रूपये की राशि को 30 दिवस के अंदर उक्त नियम के नियम 3 (3) अंतर्गत प्रावधानित संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के खाते में जमा कराना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।
साथ ही विद्यालय/संस्था को चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में म.प्र. निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम 2017, म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के उपबंधों तथा मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों का पूर्णरूपेण पालन किया जाना सुनिश्चित करें।