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छात्रावास अधीक्षिका लक्ष्मी निलंबित, छात्राओं से मारपीट का मामला, संभागीय उपायुक्त की कार्यवाही।

उपायुक्त ने किया निलंबित की कार्यवाही।

अधीक्षिका जांच में पाई गई दोषी छात्रावास की छात्राओं से किया बदसलूकी।

रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल मुख्यालय जिला उमरिया संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति विकास शहडोल संभाग जे.पी. यादव ने लक्ष्मी कोरी अधीक्षिका (मूल पद माध्यमिक शिक्षिका ) के कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल पाए जाने पर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत लक्ष्मी कोरी, अधीक्षिका ( मूल पद माध्यमिक शिक्षक ) जनजातीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास उमरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी विकासखण्ड पाली जिला उमरिया नियत किया गया है।

मामला 6 सितंबर 2025 को सुबह जनजातीय उत्कृष्ट कन्या छात्रावास की छात्रा द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया को एक शिकायत की गई कि छात्रावास अधीक्षिका लक्ष्मी कोरी द्वारा खाना खाने के दौरान तीन छात्राओं को डण्डें से मारा तथा कुछ के हाथ से थाली छीन कर फेंक दी। 

घटना की जांच समिति द्वारा घटना स्थल पर की गई। 

जांच समिति द्वारा छात्राओं के कथन लिए गए तथा छात्रावास सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। छात्राओं के कथन एवं सीसीटीवी फुटेज से घटना की पुष्टि होना पाया गया। जिसमें एक छात्रा के हाथ में चोट के निशान पाए गए, चोट की वजह से वह चल नहीं पा रही है, जिसका प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला उमरिया द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया,श्रीमती कोरी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जबाब दिनांक 10 सितंबर 2025 को प्रस्तुत किया गया, परीक्षण में जबाब समाधान कारक न पाए जाने पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य जिला उमरिया द्वारा लक्ष्मी कोरी, अधीक्षिका को निलंबित किए जाने का प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

जांच के उपरांत कन्या छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका लक्ष्मी कोरी को संभागीय उपायुक्त ने निलंबित की कार्यवाही सुनिश्चित किया।

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