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12 पहचान वाले पत्रों के आधार पर मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार होगा।

12 वैकल्पिक पहचान पत्र के साथ मतदाता कर सकते है मतदान।

रिपब्लिक न्यूज।।

भोपाल // देश में लोक सभा निर्वाचन हेतु मतदाताओं को 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ भी मतदान कर सकते है, वैकल्पिक पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र को मान्य किया गया है। इसके साथ-साथ बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आर जी आई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों तथा विधायकों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को जारी यूनिक दिव्यांगता आईडी शामिल है।

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