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राज्य शिक्षा केन्द्र के नियम निर्देशों को दरकिनार कर गृह ब्लाक में पदस्थ किया गए बीआरसीसी समन्वयक की नियुक्ति, नियम विरुद्ध कर दिया गया स्थानांतरण।

 शासन के द्वारा आदेश, निर्देश और नियम को दरकिनार कर गृह ब्लॉक बुढार और व्यौहारी विकासखंड में किया गया बीआरसीसी की नियुक्ति एवं नियम विरुद्ध स्थानांतरण।




रिपब्लिक न्यूज।

शहडोल // मुख्यालय अंतर्गत जिले के विकासखंड व्यौहारी में राज्य शिक्षा केन्द्र के नियम विरूद्ध पूर्व पदस्थ रहे बी आर सी सी मनोज केशरवानी की प्रतिनियुक्ति बीआरसीसी के पद पर गृह ब्लॉक में नियम विरुद्ध तरीके से पुनः पदस्थ किया गया है। 

इसी प्रकार व्यौहारी विकासखंड में पूर्व से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ महेंद्र मिश्रा को बीआरसीसी सोहागपुर में स्थानांतरित किया गया जबकि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी अधिकारी को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार सोहागपुर में पदस्थ बी आर सी सी सीताराम दुबे को स्थानांतरित कर उनके ही गृह ब्लॉक बुढार में पदस्थ कर दिया गया है।

 राज्य शिक्षा केन्द्र के नियम और निर्देश क्या कहते हैं ।

 जबकि शासन के द्वारा आदेश अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के पत्र क्रमांक/ राशिके /स्था/ 2022/5055/भोपाल दिनांक 30.08.2022 में स्पष्ट निर्देश हैं की बीआरसीसी के नियुक्ति उनके गृह ब्लॉक में नहीं किया जा सकता। 

मध्यप्रदेश के जिला शहडोल में ऐसा कौन सा नियमों का पालन करते हुए प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत बीआरसीसी को स्थानांतरित किया गया और गृह ब्लॉक में ही पदस्थ कर दिया गया ।

यह तो समय बताएगा की जिला के अधिकारी इस पर कब संज्ञान लेंगे अथवा इसी तरह से मनमानी करते हुए नियमों और निर्देशों को दरकिनार करते हुए व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए उनके गृह ब्लॉक में पदस्थ करते रहेंगे ।

राजशिक्षा केंद्र द्वारा जारी निर्देश में विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक सहायक परियोजना समन्वयक के पद पर अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति उनके गृह ब्लॉक में नहीं किए जाने का उल्लेख है।सहायक परियोजना सामान्य वर्ग का पद जिला स्तरीय पद है अतः इसके लिए ग्रह ब्लॉक की वैधता नहीं होगी बीआरसीसी के पद पर संबंधित लोक सेवक के सेवा पुस्तिका में दर्ज ग्रह ब्लॉक में प्रतिनियुक्ति नहीं की जा सकती है।

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