महामहीम राज्यपाल महोदय मध्यप्रदेश के नाम सौंपा ज्ञापन।
रिपब्लिक न्यूज़।।शहडोल मुख्यालय माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा दिनांक 13/12/2023 में सी.एम. के रूप में अपने पहले आदेश में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे (लाउड स्पीकर/डी.जे. संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण / कार्यवाही करने एवं खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए थे जिसके परिपालन हेतु सौंपा गया ज्ञापन।
निम्न बिंदुओं पर रखी गई मांगे।
1. विषय के संबंध में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 यथा संशोधन एवं उक्त विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत रिट पीटिशन क्रमांक 72/98 इन री: नॉइस पॉल्युशन में पारित आदेश दिनांक 18/7/2005
2. माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 4792/2005 राजेन्द्र कुमार वर्मा विरूद्ध म.प्र. राज्य व अन्य में पारित निर्णय दि 06/1/2015 में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन करने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए है।
3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिरण (एन.जी.टी.) के समक्ष प्रकरण क्र. 681/2018 प्रचलित है इस प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा समय समयपर जारी आदेश के परिपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा वायु अधिनियम1981की धारा 18 (1) बी में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि 21/6/2019 को म.प्र. में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु
एक्शन प्लान बनाने एवं लागू करने के निर्देश दिए गए है।
विषय के अनुक्रम में संज्ञान में आया है कि विभिन्न धर्म स्थलों में निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है।
हुए शोर से 'मनुष्य काम करने की क्षमता आराम, नींद और संवाद में व्यवधान पडता है। कोलाहल पूर्ण वातावरण के कारण उच्च रक्तचाप, वैचेनी, मानसिक तनाव तथा अनिंद्रा जैसे प्रभाव शरीर में पाये जाते है अधिक शोर होने पर कान के आंतरिक भाग की क्षति होने के प्रमाण पाये गये है।
लाउडस्पीकरों के उपयोग पर व्यापक दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संदर्भित निर्णय अंतर्गत जारी किए गए है।
अतः उक्त दिये गये दिशा निर्देशों के पालनार्थ माननीय मुख्य मंत्री म.प्र. शासन द्वारा अपनी प्रथम केबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित करते हुए सम्पूर्ण म.प्र. के लिये धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर / डी.जे. संबोधन प्रणाली) के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर नियंत्रण/कार्यवाही हेतु एवं खुले में मांस विक्री पर रोक लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश पर जारी किए गए हैं।
किन्तु पारित दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।
अतः महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि तत्काल प्रभाव से पारित दिशा निर्देशों के तहत कठोर कार्यवाही करते हुए ध्वनि
विस्तारक यंत्रों को धार्मिक स्थलों से यथाशीघ्र उतारने की कार्य की जाये। और साथ ही खुले में मांस बिक्री किए जाने पर रोक लगाई जाये। साथ ही महोदय जी से विनम्र प्रार्थना है कि कि गई कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करें।
