जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल तत्काल प्रभाव से निलंबित।
आयुक्त के आदेश पर किये गये निलंबित, नियुक्ति कार्य में रहा लापरवाही।
एम एल पाठक होंगे जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभार।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल मुख्यालय कमिश्नर शहडोल संभाग श्रीमन शुक्ला ने म.प्र. सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शहडोल फूल सिंह मारपाची को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गये।
जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में मारपाची का मुख्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, शहडोल नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
निलंबित आदेश में कहा गया है कि प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची, द्वारा स्व. राम राज द्विवेदी संविदा शाला शिक्षक वर्ग -3 शासकीय माध्यमिक विद्यालय हरिजन बस्ती देवरॉव जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल के सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन की कार्यवाही नियम विरुद्ध प्रस्तावित किये जानें के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1190 दिनांक 01.04.2024 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। मारपाची जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.2024 को प्रस्तुत उत्तर पर अपर संचालक, लोक शिक्षण शहडोल से अभिमत चाहा गया।
अपर संचालक लोक शिक्षण शहडोल के प्रतिवेदन क्रमांक 1386 दिनांक 09.09.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अवनीश कुमार द्विवेदी पुत्र स्व. रामराज द्विवेदी द्वारा अपने पिता के जगह पर संविलियन तथा स्वयं की अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में अवनीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।
माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 में अवनीश द्विवेदी की ओर प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक से 90 दिवस के अन्दर प्रकरण का निराकरण करने हेतु आदेश किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आदेश का भी पालन नहीं किया जाना पाया गया। श्री मारपाची, का यह कृत्य कर्तव्य विमुखता और लापरवाही को प्रदर्शित करता है एवं शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किया गया है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम- 3 के विपरीत होने से दण्डनीय है।
प्राचार्य मोहन लाल पाठक को जिला शिक्षा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है।
