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अवैध कारोबार अपराधी के विरूद्ध हुई कार्यवाही, सामान प्रचलित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई किंतु अपराधी के अपराधिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

प्रवीण कुमार उर्फ मंजू मिश्रा, मजहर खान के विरुद्ध मुंचलका अधिरोपित।

दोनों अपराधियों के ऊपर एक एक लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना।

कई अवैध कार्यो में संलिप्त हैं अपराधी मजहर प्रवीण।


रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल //  कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने आदेश जारी किया है कि अपराधी प्रवीण कुमार उर्फ मंजू मिश्रा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम मसीरा थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल मध्य प्रदेश जिसकी वजह से वर्ष 2009 से आपराधिक जीवन में प्रवेश कर थाना जयसिंहनगर क्षेत्र में अनेक अपराध घटित कर आपराधिक एवं गुंडा प्रवृत्ति की गतिविधियों में संयुक्त रहकर जनमानस को सामान्य रूप से स्वतंत्र रहना जीना मुश्किल किया है। अपराधी द्वारा गाली गुप्तार , मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, चोरी नकबजनी, शराब पीने के लिए पैसे मांगना जैसे संगीन अपराध घटित करके शान्ति भंग कर भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित किया गया है। अपराधी के विरूद्ध सामान प्रचलित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई किंतु अपराधी के अपराधिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है।

दुसरा अपराधी मजहर खान के विरुद्ध मुंचलका अधिरोपित अपराधी मजहर खान पिता लट्टा सहबान खान उम्र 28 वर्ष निवासी पिपरिया तिराहा, थाना सिंहपुर जिला शहडोल मध्य प्रदेश जिसकी वजह से वर्ष 2013 से आपराधिक जीवन में प्रवेश कर थाना खैरहा क्षेत्र में अनेक अपराध घटित कर आपराधिक एवं गुंडा प्रवृत्ति की गतिविधियों में संयुक्त रहकर जनमानस को सामान्य रूप से स्वतंत्र रहना जीना मुश्किल किया है। अपराधी द्वारा गाली गुप्तार , मारपीट, शासकीय कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालना, अवैध खनिज उत्खनन कर परिवहन एवं भण्डारण कराना जैसे संगीन अपराध घटित करके शान्ति भंग कर भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित किया गया है। अपराधी के विरूद्ध सामान प्रचलित कानून के अंतर्गत कार्यवाही की गई किंतु अपराधी के अपराधिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट तरुण भटनागर ने अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निर्देशित किया है कि अपराधी 1 लाख का बंध पत्र एवं उतने का ही मुंचलका 15 अप्रैल 2024 तक न्यायालय में पेश करें तथा प्रत्येक माह में संबंधित थाना में अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें।

भविष्य में यदि अनावेदक गंभीर अपराधिकृतों में संलग्न पाया जाता है तो उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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