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प्रधानमंत्री एवं जन-मन आवास निर्माण हेतु नियंत्रित दर के साथ साथ सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा हितग्राहियों को रेत।

पीएम एवं जन-मन आवास निर्माण हेतु नियंत्रित दर एवं सुगमता पूर्वक उपलब्ध होगा रेत।

सभी हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जाएगा रेत।

संबंधित विभाग अधिकारी के साथ साथ वैध ठेकेदार को भी हुआ आदेश।

रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल // प्रदेश के सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री एवं जन-मन आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सरलता पूर्वक और कम दाम पर रेत उपलब्ध करने के लिए हुआ आदेश। जिस में शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य ने आदेश जारी किया है कि जिला में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जन-मन योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों के भवन निर्माण हेतु नियंत्रित दर एवं सुगमता पूर्वक रेत उपलब्ध कराने के लिये जिला में पात्र हितग्राहियों के निर्माणाधीन निकटतम दूरी स्वीकृत रेत खदान से दो हजार प्रति ट्रेक्टर ट्राली (03 घन मीटर) निर्धारित की जाती है। रेत के परिवहन में होने वाले न्युनतम व्यय का भुगतान हितग्राही द्वारा किया जावेगा।

पात्र हितग्रहियों की सुविधा के लिये रेत उपलब्ध कराने हेतु जिले के वैध ठेकेदार मेसर्स सहकार ग्लोबल लि. आफिस न. 503, 5वीं मंजिल वास्तु प्रेस्टीज न्यू लिंक रोड़ ऊपर तनिष्क, शोरूम, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई के द्वारा स्वंय के वाहन से प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन के सामने ग्राम की आवश्यकतानुसार रेत का संग्रह करेगा। जिसकी जानकारी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव को दिया जावेगा। ठेकेदार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत भवन के सामने में संग्रहित किये जाने वाले रेत को संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी के देखरेख में सचिव सरपंच द्वारा पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी ,जिले की पात्र हितग्राहियों की सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा खनिज अधिकारी के माध्यम से रेत ठेकेदार को उपलब्ध करायेंगे। प्रत्येक पात्र हितग्राही को अपने आवास हेतु अधिकतम 12 घन मीटर प्राप्त कर सकेगें। हितग्राहियों द्वारा आवास के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना एवं जन-मन योजना के पात्र उपयोग में लाई जा रही रेत परिवहन किये जाने वाले वाहनों को पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग के मैदानी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही की जावेगी।

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