लोक अदालत शिविर का आयोजन 24 फरवरी को होगा।
शिविर में राजस्व, पुलिस, वन आदि के प्रकरणों का होगा निराकरण, कलेक्टर ने की अपील।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // मुख्यालय जिला प्रशासन अधिकारी कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा है कि म० प्र० राज्य सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत लोक अदालत शिविरों का आयोजन जिला एवं तहसील स्तरों पर सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय कार्यालय में किया जावेगा।
कलेक्टर ने जिले के नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि समाधान आपके द्वार योजना के अंतर्गत 24 फरवरी को आयोजित होने वाले लोक अदालत शिविर के माध्यम से अपने प्रकरणों का निराकरण कराएं करा सकते है।
उन्होंने बताया कि समाधान आपके द्वार के अंतर्गत न्याय विभाग, राजस्व, पुलिस, वन, विद्युत एवं नगरीय निकाय के समझौता योग्य प्रकरणों का तथा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते से निराकरण किया जायेगा। राजस्व विभाग के फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटवारा, बटांकन, तरमीम नक्शा, भूमि का सीमांकन, नामांतरण, उत्तराधिकार, अतिक्रमण से संबंधित प्रकरण एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
पुलिस विभाग एवं वन विभाग के अंतर्गत राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। विद्युत विभाग की सेवाओं यथा कनेक्शन, बिजली के मीटर संबंधित शिकायत, विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नगरीय निकाय विभाग के अंतर्गत जलकर, संपत्तिकर, उपभोक्ताकर आदि अन्य करों से संबंधित प्रकरणों एवं सामान्य आवेदनों का निराकरण किया जावेगा। न्यायालय में लंबित सिविल प्रकरण एवं कुटुंब न्यायालय में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत शिविर के माध्यम से किया जायेगा। शासन की सामान्य योजनाओं जैसे आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सी.एम. हेल्पलाईन, समग्र आई.डी. आदि के आवेदनों का निपटारा लोक अदालत शिविर में किया जायेगा।
