सामूहिक बलात्कारियों को मृत्यु होने तक के लिये कठोर आजीवन कारावास की मिली सजा।
माननीय न्यायालय ने 10 माह में ही विचारण पूर्ण कर सुनाई दोषियों को सजा।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // न्यायालय ने बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दिनांक 11.01.23 को पीड़िता थाना खैरहा में रिपोर्ट किया था, कि वह बुढार में ईटा - गारा के काम से कार्य कर करीब शाम 05ः30 बजे वापस अपने गांव जाने के लिये हरदी चौराहा से छोटू सिंह की मैजिक वाहन में अपनी सहेली के साथ बैठी थी। रास्ते में गांव का गुड्डा उर्फ पुरूषेात्तम मैजिक रूकवाया बैठ गया और जब गाड़ी उसके घर के पास पहुंची तो छोटू उसकी सहेली को उतार दिया तथा गुड्डा उसका बाया हाथ पकड़ कर उसका मुंह दबा दिया था और छोटू से बोला कि जंगल तरफ गाड़ी ले चल। तब छोटू मैजिक को जंगल तरफ ले गया। वहां आरोपी पुरूषोत्तम सिंह ने फरियादिया के साथ दुष्कर्म किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पाॅक्सो अधिनियम) जिला शहडोल के द्वारा पुलिस की विवेचना एवं अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर विचारण उपरांत आरोपी पुरूषोत्तम सिंह उर्फ गुड्डा पिता मान सिंह उम्र 21 वर्ष एवं आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह उर्फ छोटू उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कोइलहा थाना खैरहा को धारा 363, 34 भादवि0 में 07 वर्ष का कठोर कारावास, धारा 366/34 में 10 वर्ष का कठोर कारावास, पाॅक्सो एक्ट की धारा 5/6 में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास के दंड से एवं 01-01 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण की विवेचना तत्कालीन उनि0 अराधना तिवारी महिला थाना द्वारा की गई।
शासन की ओर से प्रकरण में सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई।