पुलिस द्वारा मवेशियों से लदा ट्रक किया गया जप्त चालक / तस्करों के खिलाफ की गई एफआईआर दर्ज।
सभी पशु तस्कर हुए फरार।
रिपब्लिक न्यूज।।
अनुपपुर मध्यप्रदेश के कई जिलों में पशु तस्करी का करोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
एक ऐसा ही मामला शहडोल मुख्यालय जिला अनुपपुर के कोतमा थाना क्षेत्र से जानकारी मिली है जहां पर सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि चंगेरी लहसुई गांव तरफ से एक ट्रक जिसमें मवेशी लोड कर परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुआ जिसमें हमराह पुलिस स्टाफ मौके से जाकर चंगेरी रेलवे अंडर ब्रिज के पास बड़ी सूझबूझ से रोड पर एक दूसरा ट्रक खड़ा कर मवेशी से लोड ट्रक को रोकर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम निजामुद्दीन अहमद पिता मोबीन अहमद उम्र 42 वर्ष निवासी बरीपुर मूरतगंज थाना कोखराज जिला कौशांबी उत्तर प्रदेश का होना बताया तथा ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 2400 में लोड सामान के संबंध में पूछने पर 21 नग भैंसा भैंसी पड़वा लोड होना जिसके परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज न होना बताया तथा वाहन मालिक द्वारा बताया कि बल्लू खान का माल है डुल्लू खान निवासी लहसुई गांव के बाडा में लखन साहू निवासी गढ़ी एवं रामकुमार साहू निवासी छुल्हा के द्वारा मवेशी इकठ्ठे करके रखे हैं डुल्लू खान से संपर्क कर लोड कर लाने के लिए कहने पर लोड कर लेकर जाना बताया उक्त ट्रक में 21 नग भैंसा भैंसी मवेशी मय ट्रक के जप्त की गई कुल कीमती 16 लाख ₹10000 रूपए की जप्त की गई मवेशियों को सुरक्षार्थ कांजी हाउस में रखवाया गया है।
आरोपी चालक निजामुद्दीन अहमद, बल्लू खान, डल्लू खान, लखन साहू, रामकुमार साहू के विरूद्ध मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6,6 (क) 11 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 घ तथा चालक द्वारा बिना परमिशन के पशु तस्कर करने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130/ 177(3), 66/192 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है चालक के अलावा सभी आरोपी फरार हैं।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी सुंद्रेश सिंह, प्रधान आरक्षक दिनेश राठौर, रामखेलावन यादव, आरक्षक अभय त्रिपाठी चक्रधर तिवारी, दिनेश किराडे एवं साइबर सेल आरक्षक पंकज मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
