अवैध कोयले का परिवहन करने वाले को पुलिस ने लिया अपने गिरफ्त में।
रिपब्लिक न्यूज।।
अनुपपुर // मध्यप्रदेश राज्य के कोयला खदान से हो रहा अवैध परिवहन का कारोबार संबंधित विभाग अधिकारी हैं अंजान कुछ दिन पूर्व जिला के खदानों से किसी राजा नामक व्यक्ति के द्वारा लगभग पांच ट्रेलर गाड़ियों से कोयला का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। अनुपपुर जिला से ऐसा ही आज एक घटना पुनः सामने आया है जिसका विवरण इस प्रकार है।
कल दिनांक 28.09.2024 को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक टाटा कंपनी का सफेद पीले रंग के ट्रीपर ट्रेलर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CG10BS5329 बिना किसी वैद्य परिवहन कागजात के कोयला परिवहन कर बिजुरी तरफ आ रहा है जिस पर तत्काल कार्यवाही कर अवैद्य कोयला पकड़ा जा सकता है, जैसे ही सूचना प्राप्त होने पर तत्काल बिजुरी पुलिस द्वारा बाबूलाल पेट्रोल पंप दलदल के पास उक्त वाहन क्र. CG10BS5329 को रोक कर कोयले के परिवहन के संबंध मे वैद्य कागजात के बारे मे पूछे जाने पर ट्रीपर ट्रेलर के ड्राइवर द्वारा कोई वैद्य कागजात का न होना बताया तथा न ही कोई कोयला परिवहन करने का वैद्य कागजात प्रस्तुत किया कोयला परिवहन का कोई वैद्य कागजात न होने पर कोयला से लोड ट्रीपर ट्रेलर क्र. CG10BS5329 को साक्षियों के समक्ष जप्त किया और उसे जाकर थाना सुरक्षार्थ रखा गया तथा ड्राइवर एवं वाहन स्वामी के खिलाफ अपराध क्र. 239/24 धारा 303(2),317(5),3(5) बीएनएस 4/21 खनिज अधनियम 130/177(3) एम.व्ही एक्ट का पंजीबद्ध किया गया और संबंधित विभाग के द्वारा विवेचना मे लिया गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक विकास सिंह प्रआर. सतीष मिश्रा, आर. लक्ष्मण दांगी, आर. अभिषेक शर्मा आर. अनिल मरावी आर. आनंद कुमार की उल्लेखनीय भूमिका रही।
