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सूचना अधिकार के तहत जानकारी न देने पर संबंधित अधिकारियों को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा।

सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने नोटिस भेजा।

राज्य सूचना आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को भी जारी हुआ नोटिस।

अगले 21 जनवरी तक पेश करें जवाब।


रिपब्लिक न्यूज।।

भोपाल मध्यप्रदेश सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न देने पर संबंधित अधिकारियों को कोर्ट का नोटिस जिसमें राज्य सूचना आयुक्त विजय यादव सहित सूचना आयुक्त डॉ. वंदना गांधी, डॉ. उमाकांत पचौरी और ओंकारनाथ को अवमानना नोटिस, छः सप्ताह में मांगा जवाब।

अगली तारीख 21 जनवरी 2026 तक जवाब पेश किये जाने का ज़ारी हुआ कोर्ट का नोटिस।

इन्दौर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने छात्र संदीप मिश्रा द्वारा राज्य सूचना आयोग द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते राज्य सूचना आयुक्त विजय यादव सहित सूचना आयुक्त डॉ. वंदना गांधी, डॉ. उमाकांत पचौरी और ओंकारनाथ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अभिभाषक आशुतोष शर्मा के अनुसार याचिका कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचना के अधिकार के तहत महाकाल मंदिर प्रशासन से मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर मांगी जानकारी नहीं मिलने के बाद राज्य सूचना आयोग में छात्र संदीप मिश्रा द्वारा अपील दाखिल की थी। सूचना आयोग द्वारा साल भर तक अपील पर कोई सुनवाई नहीं की। जिसके चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। 

याचिका सुनवाई पर हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग को छात्र संदीप मिश्रा की अपील पर 3 माह में सुनवाई करते हुए फैसला जारी करने के लिए राज्य सूचना आयोग को 17 जुलाई को आदेश दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा जारी इस आदेश के तीन माह बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो छात्र संदीप मिश्रा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।‌

जिस पर कोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्तों को छह सप्ताह का समय देते हुए पूछा है कि वे बताएं उनके द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया गया।

सुनवाई हेतु अगली तारीख 21 जनवरी नियत की जाती है।

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