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भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। इस नियम के तहत हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा।

 रिपब्लिक न्यूज़।।

भोपाल मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी (A) और द्वितीय श्रेणी (B) के अधिकारी भी अपने कार्य रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सरकार का यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिससे अधिकारी अपने दैनिक कार्यों का सही विवरण दर्ज कर सकें।

रिपब्लिक न्यूज़।।

भोपाल मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ छोटे कर्मचारियों ही नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी (A) और द्वितीय श्रेणी (B) के अधिकारी भी अपने कार्य रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करेंगे। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। सरकार का यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लिया गया है, जिससे अधिकारी अपने दैनिक कार्यों का सही विवरण दर्ज कर सकें।

31 मार्च तक देना होगा कार्य विवरण।

नए सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 31 मार्च तक अपने कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अब हर दिन की कार्य सूची अपडेट करनी होगी। इससे सरकारी योजनाओं और कामकाज की प्रभाव शीलता पर नजर रखी जा सकेगी और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। इस नए नियम के तहत, हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा।

निलंबन और जांच की जानकारी भी होगी जरूरी।

सरकार के इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही है या उसे निलंबित किया गया है, तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। साथ ही, जिन अधिकारियों की सेवा अवधि 90 दिनों से कम है, उन्हें भी अपने सभी कार्यों का रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। इस नई व्यवस्था से सरकारी कार्यों की गति तेज होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।1 मार्च तक देना होगा कार्य विवरण।

नए सरकारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 31 मार्च तक अपने कार्यों की ऑनलाइन रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। मंत्रालय और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अब हर दिन की कार्य सूची अपडेट करनी होगी। इससे सरकारी योजनाओं और कामकाज की प्रभाव शीलता पर नजर रखी जा सकेगी और लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई संभव होगी। इस नए नियम के तहत, हर अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा।

निलंबन और जांच की जानकारी भी होगी जरूरी।

सरकार के इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई जांच चल रही है या उसे निलंबित किया गया है, तो इसकी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। साथ ही, जिन अधिकारियों की सेवा अवधि 90 दिनों से कम है, उन्हें भी अपने सभी कार्यों का रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। इस नई व्यवस्था से सरकारी कार्यों की गति तेज होगी, जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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