नेशनल लोक अदालत 09 सितम्बर 2023 में मिलेगी विद्युत एवं नगरीय निकाय प्रकरणों में विशेष छूट।
रिपब्लिक न्यूज।।
शहडोल // मुख्यालय जिला राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के अध्यक्ष महेन्द्र कुमार जैन के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय शहडोल व तहसील ब्यौहारी, बुढार एवं जयसिंहनगर के सिविल न्यायालयों में 9 सितंबर 2023 को इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित पुर्वबाद प्रकरणों में शासन के द्वारा जारी किए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त होगी।
अ. नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में निम्नानुसार छूट दी जावेगी।
1. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
2. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक परंतु 1 लाख रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
3. संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख रूपये से अधिक बकाया है मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।
4. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट।
5. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये से अधिक परंतु 50 हजार रूपये तक बकाया है, मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट।
6. जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर /उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया है, मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट।
7. यह छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी।
8. दिनांक 9 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक की बकाया राशि पर देय होगी।
9. छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।
ब. नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार छूट दी जावेगीः-
1. प्री-लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
2 लिटिगेशन स्तर परः- कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
3 उपरोक्तानुसार छूट निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगीः-
1. दिनांक 09 सितंबर 2023 (शनिवार) को आयोजित होने वाली लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार मात्र) तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी।
2. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
3. उपभोक्ता/उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन /संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा।
4. आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थित में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि(यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
5. नेशनल लोक अदालत मे ंछूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी।विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे।
6. सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी।
4. उक्त छूट मात्र नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.2023 में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले प्रकरणों के संबंध में विधिक प्रावधानों की जानकारी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , जिला न्यायालय शहडोल के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
