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सभी अवैध होर्डिंग हटाया जाए , और जो भी होर्डिंग लगाए गए वो भी पचास मीटर की दूरी पर हो।

बिना अनुमति लगाई गयी समस्त होर्डिंगों के संबंध में जानकारी।

रिपब्लिक न्यूज।।

शहडोल // मुख्यालय जिला के नगर पालिका परिषद मुख्य नगरपालिका अधिकारी शहडोल अक्षत बुन्देला ने जानकारी दी है कि शहडोल क्षेत्रांतर्गत बिना अनुमति लगाई गयी समस्त होर्डिंग तत्काल प्रभाव से हटा ली जावें। 

साथ ही जहाँ फुटपाथ मौजूद नही है वहा होर्डिंग सड़क के किनारे से 3 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए एवं फुटपाथ मौजूद होने की स्थिति में फुटपाथ के किनारे से 3 मीटर के दायरे में कोई होर्डिंग नही लगाई जाये। इसी प्रकार सड़क के एक ही तरफ दो होर्डिंग के बीच में 50 मीटर की न्यूनतम दूरी हो। उक्त नियम का पालन नही पाये जाने पर म.प्र. आउटडोर मीडिया विज्ञापन नियम 2017 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद शहडोल द्वारा स्वयं अपने संसाधनों से होर्डिंग हटाने की कार्यवाही की जावेगी एवं उक्त कार्य में हुये व्यय की राशि संबंधित होर्डिंग स्वामी / संचालक से वसूल की जावेगी।

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